PM Savanidhi Yojna:- नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत बिना किसी आईडी प्रूफ के लोगों को आसानी से 10,000 रुपये तक का लोन मिल सकता है. इस पीएम स्वनिधि योजना के तहत मुख्य रूप से कोरोना काल से प्रभावित सड़क किनारे रेहड़ी-पटरी लगाने बाले और ठेले पर दूकान लगाने बाले लोगों को आर्थिक मदद की जा रही है. बता दें की केंद्र सरकार ने हाल हीं में पीएम स्विनिधि योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत ठेले, खोमचे वाले 10 हजार रुपये तक का लोन अपने काम के लिए ले सकते हैं. अगर आप जानना चाहते हैं की इस योजना का लाभ कैसे प्राप्त करें, तो इस पोस्ट को अंत तक जरुर पढ़ें. लेकिन अगर जो लोग इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो उन्हें इसके लिए आवेदन फॉर्म भरना होगा, जिसकी स्टेप बाई स्टेप जानकारी इस पेज में निचे शेयर किया गया है|

इस योजना में कैसे मिलेगा 10,000 रुपये तक लोन
उससे पहले आपको बताते चलें की केंद्रीय आवास एबं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव दुर्गा मिश्रा ने इस सुविधा की शुरुआत की है, और कहा है की इस योजना में पात्र रेहड़ी-पटरी बाले स्थानीय शहरी लोग अनुशंसा पत्र के लिए अनुरोध कर सकते हैं. मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अनुशंसा पत्र उन ठेले पर दूकान चलाने बाले (स्ट्रीट वेंडर्स) को सुविधा देने के लिए तैयार किया गया है, जिनके पास पहचान पत्र और विक्रय प्रमाणपत्र (COV) नहीं है. और जिनका नाम इस योजना के तहत लाभ उठाने के लिए सर्वेक्षण सूची में भी शामिल नहीं है, वे अनुशंसा पत्र ले सकते हैं|
जानकारी के मुताविक यह सुविधा सरकार की ओर से इसलिए दी गई है की देश में COVID-19 महामारी और लॉकडाउन के कारण जितने भी गरीब लोग जो सड़क किनारे दूकान खोले हुए थे, उन्हें फिर से अपना कारोबार शुरू करने में मदद मिल सके. इस योजना में जरिये लोगों को बहुत कम ब्याज दर पर लोन मिलेगा, जबकि सरकार ने यह लोन की क़िस्त जमा करने की अवधि पुरे एक साल रखी है, उम्मीदवार को इसके मासिक किस्तों में भुगतान करना होगा|
PM स्वनिधि योजना में लोन के लिए आवेदन कैसे करें ?
अगर जो व्यक्ति इस पीएम स्वनिधि योजना के तहत लोन लेने के लिए इच्छुक हैं, वे लोन के लिए PM Svanidhi Yojna के अधिकारिक पोर्टल पर स्थानीय शहरी निकायों से LOR प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. जो की इसके लिए लॉकडाउन अवधि के दौरान कुछ राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा दी गई एकमुश्त सहायता का प्रमाणपत्र या विक्रेता संघों का सदस्यता विवरण अथवा कोई अन्य दस्तावेज यह साबित करने के लिए आवश्यक है, ताकि पता चल सकें की वह एक विक्रेता है|
आवेदन करने के लिए दूसरा तरीका
इस योजना के माध्यम से लोन लेने के लिए उम्मीदवार एक सादे कागज पर साधारण आवेदन के माध्यम से नगर निगम, नगर पालिका या फिर पंचायत के दफ्तर में जाकर आवेदन कर सकते हैं. इसके बाद स्थानीय निकाय की तरफ से 15 दिनों के अन्दर LOR जारी कर दिया जायेगा, और जिन विक्रेताओं के पास LOR हैं, उन्हें 30 दिनों के भीतर विक्रय प्रमाण पत्र और पहचान पत्र जारी कर दिया जायेगा|
अब तक इतने लोगों को मिला फायदा
बता दें की इस योजना का लाभ अधिकतम लाभार्थियों को मिलेगा, इसमें सरकार द्वारा कहा गया है की पीएम स्वनिधि पोर्टल पर लोन के लिए ऑनलाइन आवेदन 2 जुलाई 2020 से शुरू होने के बाद से बिभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को मिलाकर कुल 4.45 लाख से अधिक आवेदन फॉर्म प्राप्त हुए हैं, जिसमे से अभी तक 82 हजार आवेदन फॉर्म स्वीकार किया गया है.
इस योजना के अंतर्गत लगभग 50 लाख से अधिक रेहड़ी-पटरी वालों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जो 24 मार्च, 2020 से पहले किसी शहरी क्षेत्रों में या आसपास के अर्ध-शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में सामान बेचने का का काम कर रहे थे. वो इसके तहत आवेदन करके 10 हजार रुपये तक लोन ले सकते हैं|
जो लाभार्थी पीएम स्वनिधि योजना के तहत अपने कारोबार के लिए 10,000 रुपये तक लोन लेना चाहते हैं, वे इसके लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं, अगर जो उम्मीदवार इस योजना से सम्बंधित और कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो निचे कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं|